नारायणपुर: बच्चों को पढ़ाने के बजाय अन्य काम करने वाले व्याख्याता निलंबित, कमिश्नर बस्तर संभाग ने की कार्रवाई
जगदलपुर/नारायणपुर:
शासकीय स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट हिन्दी माध्यम विद्यालय (महावीर चौक, नारायणपुर) में पदस्थ व्याख्याता (एल.बी.) हरतीश देवांगन को अध्यापन कार्य में लापरवाही और अनुशासनहीनता बरतने के आरोप में तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। यह कार्रवाई बस्तर संभाग के कमिश्नर द्वारा जारी आदेश के तहत की गई है।
अध्यापन कार्य न कराने की मिली थी शिकायत
विद्यालय में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं ने शिकायत दर्ज कराई थी कि संबंधित व्याख्याता द्वारा कक्षा में शिक्षण कार्य न कराकर अन्य कार्यों में समय बिताया जाता है। नारायणपुर जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा गठित जांच समिति ने प्राथमिक जांच में इन आरोपों, अनुशासनहीनता एवं कर्तव्यविमुखता को सही पाया।
जवाब संतोषजनक न मिलने पर कार्रवाई
कलेक्टर नारायणपुर के प्रस्ताव पर कमिश्नर कार्यालय द्वारा 6 अगस्त 2026 को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। व्याख्याता द्वारा 10 अगस्त को प्रस्तुत जवाब का परीक्षण करने के बाद उसे असंतोषजनक पाया गया।
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आचरण नियमों का उल्लंघन: यह कृत्य छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम 3 का स्पष्ट उल्लंघन पाया गया।
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निलंबन एवं विभागीय जांच: छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के तहत व्याख्याता को निलंबित करते हुए उनके विरुद्ध विभागीय जांच संस्थित करने का निर्णय लिया गया है।
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मुख्यालय निर्धारण: निलंबन अवधि के दौरान उनका मुख्यालय ‘कार्यालय संयुक्त संचालक, शिक्षा संभाग, बस्तर (जगदलपुर)’ नियत किया गया है तथा नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।+
आदेश कापी संलग्न – 
